रूड़की। अनिवार्य स्थानान्तरण में शिक्षकों के द्वारा प्राप्त कराये गये प्रत्यावेदन पर पुनः विचार करते हुए निस्तारण करने के सम्बन्ध में उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ हरिद्वार के जिला अध्यक्ष मुकेश चौहान जिला महामंत्री जितेंद्र कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से मिला।
 जिला अध्यक्ष व जिला महामंत्री ने कहा की अनिवार्य स्थानान्तरण में जनपद हरिद्वार के शिक्षकों के द्वारा आपके कार्यालय में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये थे। आपके द्वारा शिक्षकों के प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुए निस्तारित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराते हुए अनुरोध करना है कि जो शिक्षक अनिवार्य स्थानान्तरण में हुई काउंसिंग की तिथि को 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी थी उन्हें अनिवार्य स्थानान्तरण से छुट प्रदान नही की गयी है।
जबकि अनिवार्य स्थानान्तरण में हुई काउंसिंग की तिथि को जिला संगठन के द्वारा आपको लिखित में भी व वार्ता के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि जब शासन / विभाग द्वारा स्थानान्तरण एक्ट में उल्लेखित आदेश निर्गत तिथि को बढाकर 31 अगस्त हो जाती है। तो 55 वर्ष की आयु बाध्यता में भी छूट देनी चाहिए । संगठन के पदाधिकारीयों ने शासनादेश सं०-3061 दिनांक 20 अगस्त 2024 के अनुसार बीएलओ शिक्षको को स्थानांतरित ना किया जाने की भी मांग की। इस अवसर पर विशेष आमंत्रित सदस्य राजीव कुमार शर्मा दर्जनों शिक्षिकाएं मौजूद थी।

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