चमोली : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में चमोली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 14 दिसंबर 2024 को जिले के सभी न्यायालय परिसर के साथ ही जिला जज कोर्ट गोपेश्वर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें फौजदारी के शमनीय मामले, 138 एनआई एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक परिवार न्यायालय के मामले, श्रम, भूमि अर्जन, सिविल अपील, राजस्व, मनरेगा, विद्युत, जलकर बिल, बिक्री कर, आयकर, अप्रत्यक्ष कर, वेतन व भत्तों, वन, आपदा प्रतिकर विविध अपील, आपराधिक अपील, मूल वाद नगरपालिका एवं नगर पंचायत दुकान, पुलिस अधिनियम एवं अन्य ऐसे मामलों का निस्तारण जो सुलह-समझौते के आधार पर हो सके, उनका निस्तारण किया जाएगा।

सिविल जज (सीडि)/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुनीत कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अपील की है कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते है वह किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकते है। न्यायालय के बाहर किसी अन्य मामलों के संबंध में किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के कार्यालय से संपर्क कर सकते है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के प्री-लिटिगेशन एवं अदालत में चल रहे वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान सीएलएडीसी समीर बहुगुणा सहित जनपद के विभिन्न संस्थानों के प्रेस प्रतिनिधि मौजूद थे।  

 

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