रुद्रप्रयाग : एलपीजी उपभोक्ताओं से घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार, गैस एजेंसियों को निर्धारित मूल्य पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपभोक्ताओं को सिलेंडर की होम डिलीवरी करनी होगी। यदि कोई उपभोक्ता स्वयं गैस गोदाम से सिलेंडर लेता है, तो उसे कैश एंड कैरी के तहत अनिवार्य रूप से छूट प्रदान की जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी के एस कोहली ने बताया कि यदि किसी गैस एजेंसी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक कार्यालय अथवा जिला पूर्ति अधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *