बागेश्वर : त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों एवं पदों यथा सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख का आरक्षण तैयार कर जन सामान्य के लिए अनन्तिम प्रकाशन दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट आशीष भटगांई ने बताया कि भारत के सविधान के निर्धारित अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अधीन तथा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 एवं उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अध्यादेश, 2025 की विभिन्न धारा तथा उत्तराखण्ड ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों व पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली 2025 में विहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों एवं पदों यथा सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख का आरक्षण तैयार कर जन सामान्य के लिए दिनांक 13 जून को अनन्तिम प्रकाशन किया गया है। जो सम्बन्धित ग्राम पंचायतों व समस्त विकास खण्डों/तहसीलों, जिला पंचायत कार्यालय, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय व जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पटों पर चस्पा दी गई है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे 14 एवं 15 जून को अपनी लिखित आपत्ति सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। सदस्य जिला पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत के पदों की आपत्तियों की सुनवाई 17 जून को कलक्ट्रेट सभागार में प्रातः 11 बजे से की जायेगी।

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