श्रीनगर/पौड़ी : 13 जून को वादिनी रेनू निवासी- श्रीनगर द्वारा कोतवाली श्रीनगर में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि दिनांक 06 मई को उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें “वर्क फ्रॉम होम” के माध्यम से ऑनलाइन कार्य करने पर धनराशि देने का आश्वासन दिया गया। जिसके बाद वादिनी को टेलीग्राम एप्लीकेशन पर एक समूह में जोड़ लिया गया तथा विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन टास्क उपलब्ध कराए गए। इन टास्कों के संबंध में वादिनी को बताया गया कि यदि वह निर्धारित धनराशि निवेश करेंगी तो निवेशित राशि पर लगभग 30 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ के साथ धनराशि वापस प्राप्त होगी। वादिनी द्वारा प्रारम्भ में कुछ टास्क पूर्ण किए गए, जिन पर उन्हें धनराशि प्राप्त भी हुई। इसके उपरांत अधिक लाभ का प्रलोभन देकर वादिनी को झांसे में लेकर उनसे कुल ₹9,38,800/- की साइबर धोखाधड़ी की गई। प्राप्त शिकायत के आधार पर कोतवाली श्रीनगर में मु0अ0सं0-39/2025, धारा 318(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । 

प्रकरण के सफल अनावरण हेतु कोतवाली श्रीनगर में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, सर्विलांस एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर गहन जांच-पड़ताल एवं प्रभावी विवेचना की गई। लगातार प्रयासों एवं सुदृढ़ टीमवर्क के परिणामस्वरूप जांच के दौरान उक्त प्रकरण में अभियुक्त आयुष मेहरा निवासी सीतापुर, थाना तालेड़ा, जनपद बूंदी (राजस्थान) की संलिप्तता प्रकाश में आई। जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को दिनांक 1 जुलाई को सीतापुर बूंदी राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर जिला कारागार खाण्ड्यूसैंण भेज दिया गया है।

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