कोटद्वार : दिनांक 29.06.2026 को रिखणीखाल निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाना रिखणीखाल में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ देवराज नाम के युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया गया है। जिस संबंध में थाना रिखणीखाल पर दिनांक 29.06.2026 को मु0अ0सं0–06/2026, धारा- 64(1) बीएनएस तथा 5(J) II/6 पोक्सो अधिनियम बनाम देवराज पंजीकृत किया गया।

नाबालिग से दुष्कर्म करने संबंधित मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा महिलाओं संबंधी अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। निर्गत निर्देशों के क्रम में उक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान नियमानुसार दर्ज किए गए तथा घटनाक्रम से संबंधित विभिन्न पहलुओं की गहन जांच कर प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों का संकलन किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों, पीड़िता के कथनों, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता से दुष्कर्म करने में नामजद अभियुक्त देवराज नेगी, निवासी- रथुवाढाब रिखणीखाल की संलिप्तता की पुष्टि हुई। जिसके पश्चात पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर अभियुक्त देवराज नेगी को दिनांक 30.06.2026 को हनुमान चौक शिवपुर कोटद्वार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त

  • देवराज नेगी (उम्र 20 वर्ष), निवासी- रथुवाढाब रिखणीखाल

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