पौड़ी : जनपद पौड़ी गढ़वाल में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में यमकेश्वर क्षेत्र में घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करने, उसे डराने-धमकाने और मोबाइल फोन लूटकर फरार होने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटा गया वीवो कंपनी का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
 
क्या है पूरा मामला?
14 अक्टूबर 2026 को यमकेश्वर निवासी लक्ष्मी देवी ने थाना यमकेश्वर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, रात के समय एक अज्ञात युवक उनके घर पहुंचा। युवक ने अपना नाम सोनू बताया और महिला के साथ मारपीट कर उसे डराया-धमकाया। इसके बाद वह महिला का वीवो कंपनी का मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गया।
 
शिकायत के आधार पर थाना यमकेश्वर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 11/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(4) और 74 में अभियोग पंजीकृत किया।
 
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार के निर्देशन में जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाने और लूट जैसी गंभीर घटनाओं में शामिल आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित करने के निर्देश दिए गए।
 
इन निर्देशों के क्रम में थाना यमकेश्वर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी हितेंद्र सिंह नेगी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से संबंधित मामले में लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद किया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) भी बढ़ाई गई है।
 
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
 
गिरफ्तार आरोपी का नाम और पता
 
– नाम: हितेंद्र सिंह नेगी
– उम्र: 24 वर्ष
– पिता का नाम: स्वर्गीय प्रवीण सिंह नेगी
– निवासी: ग्राम ठागर, थाना यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल
 
दर्ज मुकदमे का विवरण
 
– मुकदमा अपराध संख्या: 11/2026
– धाराएं: 309(4)/74 भारतीय न्याय संहिता (BNS)
– बढ़ाई गई धारा: 317(2) BNS
– थाना: यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल
 
आरोपी का आपराधिक इतिहास
पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध थाना यमकेश्वर में पहले भी निम्नलिखित अभियोग पंजीकृत हैं—
 
1. मुकदमा अपराध संख्या 06/2026, धारा 305(D)/331(3)/317(2) BNS।
2. मुकदमा अपराध संख्या 07/2026, धारा 305(D)/331(4)/317(2) BNS।

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