पौड़ी : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में जनपद पौड़ी गढ़वाल में भू-कानून के प्रभावी अनुपालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में धुमाकोट तहसील के ग्राम ल्वींठा मल्ला में भू-कानून के उल्लंघन से जुड़े एक प्रकरण में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए लगभग 27.5 नाली भूमि को राज्य सरकार में निहित कर उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया है।

उपजिलाधिकारी धुमाकोट ने बताया कि संबंधित प्रकरण में बाहरी व्यक्तियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि क्रय किए जाने का मामला संज्ञान में आया था। मामले की जांच, राजस्व अभिलेखों के परीक्षण तथा जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की गई। इसके तहत भूमि को राज्य सरकार में निहित किए जाने के आदेश पारित किए गए, जिसके अनुपालन में राजस्व विभाग ने भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद की सभी तहसीलों में भू-कानून से संबंधित मामलों की नियमित समीक्षा की जा रही है तथा राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि भूमि जिस उद्देश्य के लिए क्रय अथवा स्वीकृत की गई है, उसका उपयोग उसी प्रयोजन के अनुरूप सुनिश्चित कराया जाए तथा शर्तों के उल्लंघन के मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भू-कानून के प्रावधानों के उल्लंघन, स्वीकृत शर्तों के विपरीत भूमि उपयोग, अवैध खरीद-फरोख्त तथा सरकारी एवं राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं बरती जाएगी। ऐसे मामलों में नियमानुसार त्वरित जांच कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में भू-कानून के उल्लंघन से संबंधित मामलों के विरुद्ध प्रशासन का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *