कोटद्वार : जिम संचालक दीपक कुमार उर्फ ‘मोहम्मद’ दीपक को शुक्रवार शाम एसडीएम कोर्ट से जमानत मिल गई। पुलिस ने उन्हें कारोबारी संजीव टांक की शिकायत के बाद एहतियाती तौर पर गिरफ्तार किया था। टांक ने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर हुई बहस के बाद दीपक ने उनकी दुकान पर पहुंचकर अभद्रता, मारपीट और धमकी दी।

पुलिस के मुताबिक, मामले की शुरुआत उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के दौरान मस्जिद के हिस्से को हटाए जाने से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट पर हुई टिप्पणी से हुई। पुलिस ने पहले बीएनएस की धारा 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और अन्य सामग्री के आधार पर धारा 115 और 196 भी जोड़ी गई।

दीपक को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत एहतियाती कार्रवाई में हिरासत में लिया गया था। शुक्रवार को अदालत में पेशी के बाद उन्हें मुचलके पर रिहा कर दिया गया। अदालत ने शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भी चेतावनी दी है।

इससे पहले जनवरी में एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में बजरंग दल के कुछ सदस्यों से हुए विवाद के बाद दीपक चर्चा में आए थे। मौजूदा मामले में पुलिस की जांच जारी है।

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